सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण/आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा आवासीय/गैर आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की जा रही हो तो कृपया भूमि क्रय करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी निम्न सूचनाओं/जानकारी का संज्ञान अवश्य लिया जायेः-

  •  प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रान्तर्गत भूमि क्रय करने से पूर्व कृपया एम0डी0डी0ए0 कार्यालय से भूमि के भू-उपयोग की जानकारी अवश्य रूप से ली जाये। इस हेतु क्रेता को क्रय की जाने वाली भूमि/भू-खण्ड का वास्तुविद/ड्राफ्टमैन द्वारा बनाया गया की-प्लान तथा भू-खण्ड के Google Co-ordinates / भू-खण्ड की Google Location प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध करना अनिवार्य  होगा।
  • क्रय की जाने वाली भूमि/भू-खण्ड के सम्बन्ध में भूमि विक्रेता से भूमि/भू-खण्ड का प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट/तलपट मानचित्र की जानकारी प्राप्त की जाये कि जो भू-खण्ड क्रेता द्वारा विक्रेता से क्रय किया जा रहा है क्या वह भू-खण्ड स्वीकृत ले-आउट मानचित्र का भू-खण्ड का भाग है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में भूमि विक्रेता से स्वीकृत ले-आउट मानचित्र/मानचित्र संख्या की जानकारी प्राप्त करते हुए उसका सत्यापन एम0डी0डी0ए0 कार्यालय से अवश्य रूप से किया जाये।
  • प्राधिकरण से बिना स्वीकृति/अनुमति से की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भू-खण्ड कदापि क्रय न किया जाये। यदि सूचित होने के बावजूद भी भू-खण्ड क्रय किया जाता है तथा एम0डी0डी0ए0 द्वारा भवन उपविधि के अनुसार प्रश्नगत अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सील अथवा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की रहेगी। एम0डी0डी0ए0 द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत की गयी अवैध प्लाटिंगों की भूमि के सम्बन्ध में सूचना/जानकारी एम0डी0डी0ए0 की Official Website-mddaonline.in पर उपलब्ध है।
  • अवैध प्लाटिंगों पर क्रय किये गये भू-खण्ड पर एम0डी0डी0ए0 द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाता है।
  • जनहित में यह भी सूचित किया जाता है कि भूमि/भू-खण्ड क्रय करने से पूर्व क्रय की जाने वाली भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों का परीक्षण/सजरे के अनुसार भू-खण्ड/खसरा न0 की स्थिति स्पष्ट करने/क्रय की जाने वाली भूमि में किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद होने अथवा न होने/क्रय की जाने वाली भूमि के रकबे में सरकारी भूमि सम्मिलित होने अथवा न होने के सम्बन्ध में कृपया राजस्व विभाग से भली-भांति परीक्षण कराया जाये।
  • मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश तथा भवन उपविधि के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज नदी के क्षेत्र से 30 मी0 की दूरी छोड़ने के उपरान्त ही भूमि क्रय की जाये।
  • प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी उक्त सूचनाओं/जानकारी के क्रम में क्रय की गयी भूमि/भू-खण्ड का एम0डी0डी0ए0 कार्यालय से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

उक्त सूचना/जानकारी जनहित में जारी की जाती है।

आज्ञा से

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।